Edited By Isha, Updated: 15 May, 2024 01:40 PM
![medical store operator and servant for sentenced to 12 years](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_5image_20_18_361736389jail-ll.jpg)
प्रतिबंधित दवाई रखने के मामले में मेडिकल स्टोर संचालक और उसके कारिंदे को न्यायालय ने 12 साल की सजा सुनाई है। वहीं एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी न्यायालय ने किया है। जुर्माना राशि न भरने पर दो-दो साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
भिवानी: प्रतिबंधित दवाई रखने के मामले में मेडिकल स्टोर संचालक और उसके कारिंदे को न्यायालय ने 12 साल की सजा सुनाई है। वहीं एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी न्यायालय ने किया है। जुर्माना राशि न भरने पर दो-दो साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
एडीजे अजय पाराशर की अदालत ने 2017 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में सात मई को मेडिकल स्टोर संचालक विजय और उसके कारिंदे प्रदीप को दोषी करार देने के बाद मंगलवार को 12-12 साल की सजा सुनाई है। वहीं दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है।
पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किए गए चालान के अनुसार विजय का दादरी गेट क्षेत्र में मेडिकल स्टोर था, जिस पर पुलिस ने कोरेक्स की 50 शीशी बरामद की थी, ये प्रतिबंधित दवाई थी। इस मामले में विजय के मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले कारिंदे प्रदीप को भी आरोपी बनाया गया था। एडीजे अजय पाराशर की अदालत ने सात मई को दोनों को इस मामले में दोषी करार दे दिया था, जिसके बाद अब इसमें सजा सुनाई गई है।