सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैलाने वाले 8 पकड़े, गाड़ियां की जब्त

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 09 Jul, 2025 03:17 PM

mcg impound 8 vehicle for spreading garbej at public places

अब सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं। नगर निगम गुरुग्राम ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन तथा शहर में गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

गुड़गांव,(ब्यूरो): अब सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं। नगर निगम गुरुग्राम ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन तथा शहर में गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। देर रात को एनफोर्समेंट टीमों ने संयुक्त अभियान चलाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से कचरा फेंकने वाले 8 वाहनों को पकड़ा और नगर निगम कार्यालय में इंपाउंड कर लिया गया। ये वाहन सिकंदरपुर, सरस्वती एनक्लेव, बजघेड़ा, नजफगढ़-गुरुग्राम रोड, वजीराबाद व राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के क्षेत्रों से पकड़े गए हैं, जिनमें 6 पिकअप तथा 2 ट्रक शामिल हैं।

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नगर निगम गुरुग्राम द्वारा निगम क्षेत्र में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों जैसे होटल, रिहायशी सोसायटियां, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल आदि को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कचरे के निष्पादन की जिम्मेदारी स्वयं निभाएं। किसी भी हालत में अपने कचरे को असंगठित तरीके से उठाने वाले अनधिकृत लोगों को न सौंपें। नगर निगम की टीमें शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही हैं। मुख्य सडक़ों, गलियों, सार्वजनिक स्थलों और गार्बेज वल्नेरेबल पॉइंट्स (जीवीपी) की नियमित सफाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके बावजूद कुछ लोग जानबूझकर कचरा व मलबा ग्रीन बेल्ट, सडक़ किनारे या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर डाल देते हैं, जिससे शहर की स्वच्छता और सौंदर्य प्रभावित होता है। 

 

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध डंपिंग में लिप्त पाए जाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार जो संस्थान प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करते हैं, वे बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते हैं। ऐसे संस्थानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे स्वयं ही कचरे का संग्रहण, सेग्रीगेशन और निपटान करें। कचरे को शहर के सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना या अनाधिकृत व्यक्ति को सौंपना कानूनन अपराध है।


निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि नगर निगम के पास पर्याप्त सबूत के आधार पर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कचरा फेंकने वाले व्यक्ति या वाहन मालिक के साथ-साथ बल्क वेस्ट जनरेटर पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज कर वाहनों को जब्त भी किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि इस प्रकार की कार्रवाई अब नियमित रूप से जारी रहेगी। शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए जन भागीदारी के साथ-साथ जिम्मेदार संस्थागत व्यवहार भी आवश्यक है। सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने परिसर में ही कचरे के निष्पादन की व्यवस्था करें या अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही कचरे का निष्पादन सुनिश्चित करें।

गुरुग्राम के नागरिकों से अनुरोध है कि वे शहर की स्वच्छता में सहयोग करें और कचरे के उचित निष्पादन को अपनी आदत बनाएं। नगर निगम की यह सख्ती स्वच्छ गुरुग्राम की दिशा में एक मजबूत कदम है। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर वासियों से आग्रह किया है कि वे शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में सक्रिय सहयोग करें। नगर निगम द्वारा अपील की गई है कि जो व्यक्ति या वाहन सार्वजनिक स्थलों पर कचरा या मलबा डालते हैं, उनके बारे में फोटो या वीडियो सहित जानकारी निगम को उपलब्ध कराएं, ताकि संबंधित व्यक्तियों या संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऐसी तस्वीरें या वीडियो भेजते समय यह कोशिश की जाए कि उसमें कचरा फेंकने वाले वाहन का नंबर स्पष्ट रूप से दिखे। यह जानकारी कचरा फेंकने वालों की पहचान और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए अहम होगी।

नागरिकों से ‘मेरा गुरुग्राम - मेरी जिम्मेदारी’ की भावना के साथ सहयोग की अपील है क्योंकि नागरिकों की भागीदारी के बिना स्वच्छ गुरुग्राम का सपना साकार नहीं हो सकता। सभी नागरिकों से आग्रह है कि वे जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं और किसी को भी सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालते देखें तो नगर निगम को तुरंत सूचित करें।

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