Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 04 Jul, 2024 07:04 PM
नूंह में कोर्ट ने हत्यारी पत्नी समेत 3 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें एक किन्नर है, जबकि तीसरा आरोपी किन्नर के भेष में रहने वाला है। तीनों पर 2020 में एक व्यक्ति की हत्या का केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने इन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
नूंह, (ब्यूरो): नूंह में कोर्ट ने हत्यारी पत्नी समेत 3 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें एक किन्नर है, जबकि तीसरा आरोपी किन्नर के भेष में रहने वाला है। तीनों पर 2020 में एक व्यक्ति की हत्या का केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने इन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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नूंह के पुन्हाना में 24 दिसंबर 2020 को अनाज मंडी के सामने मकान में पलवल जिले के बडौली के रहने वाले जगदीश की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जगदीश के भाई राजू की शिकायत पर जगदीश की पत्नी कांता, उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के नया गांव की रहने वाली किन्नर सीमा और किन्नर के भेष में रह रहे फर्जी किन्नर काजल उर्फ प्रेम चंद निवासी नरेंद्र पुर जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश सहित 14 के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपी पत्नी कांता तभी से जेल में बंद थी। सीमा और प्रेमचंद को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। बडोली गांव के राजू ने पुलिस को बताया था कि उसका भाई जगदीश पुन्हाना में मजदूरी करने के लिए अपने परिवार सहित आया था।
उसके बाद जगदीश का अपनी पत्नी कान्ता के साथ मनमुटाव हो गया। कांता किन्नरों के पास खाना बनाने का काम करती थी। उसने बताया कि 24 दिसंबर 2020 को कान्ता और जगदीश का झगड़ा हुआ। उसके बाद कान्ती, आशा, खेनो, दौलत, सुनीता, जीतू, ललता, सागर, बसन्ती, और किन्नर सहनाज, सीमा, काजल जुली, छोटी, मनोज ने मिलकर जगदीश को मार दिया है। वकील जगबीर सिंह सहरावत ने बताया कि 4 साल से मामला कोर्ट में चल रहा था। वीरवार को नूंह के अतिरिक्त सेशन जज अमित कुमार शर्मा की कोर्ट ने तीनों दोषियों कांता, सीमा और प्रेमचंद को उम्र कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस ने 16 गवाह पेश किए। मामले में 11 आरोपियों को पुलिस ने जांच के दौरान केस से निकाल दिया था।