हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद

Edited By Shivam, Updated: 16 Jun, 2019 02:18 PM

life imprisonment to 3 prisoners in case of murder

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. प्रमिंद्र कौर की अदालत ने युवती को बहकाकर ले जाने के बाद उसे पत्नी की तरह रखने और बच्चा होने पर उसकी हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने धीरज, मनीष व प्रवीण को भा.दं.सं. की...

सोनीपत (स.ह.): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. प्रमिंद्र कौर की अदालत ने युवती को बहकाकर ले जाने के बाद उसे पत्नी की तरह रखने और बच्चा होने पर उसकी हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने धीरज, मनीष व प्रवीण को भा.दं.सं. की धारा 302 में उम्रकैद व 15-15 हजार रुपए जुर्माना तथा 201 में 3-3 साल कैद व 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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