गला रेतकर मासूम की हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 02 May, 2024 07:20 PM

life imprisonment for murder a minor in gurgaon

मासूम की गला रेतकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने वीरवार को पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): मासूम की गला रेतकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने वीरवार को पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जुलाई 2020 को मनीराम नामक एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल से कंट्रोल रुम को सूचना दी थी कि उसने सैक्टर 43 क्षेत्र में एक मासूम की हत्या कर दी है। पुलिस थाना सुशांत लोक ने इस मामले में कार्यवाही की थी। मृतक मासूम की मां सुनीता ने थाना पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए थे कि वह अपने परिवार के साथ सैक्टर 43 क्षेत्र में रहती है और घरेलू कार्य करती है तथा उसके 2 मासूम बच्चे भी हैं। उसका पति क्षेत्र में चौकीदारी का काम करता है। उसके ही पड़ोस में मध्यप्रदेश मूल का मनीराम भी रहता है, जो ठेकेदार के पास काम करता है।

गत दिवस मनीराम का उसके पति के साथ झगड़ा हो गया था और उसका बीच बचाव कराकर मामला शांत करा दिया गया था, लेकिन मनीराम ने धमकी दी थी कि वह उसका बदला लेकर रहेगा। सुनीता ने अपने बयानों में कहा था कि 2 जुलाई 2020 को जब उसका पति किसी काम से बादशाहपुर गया हुआ था तो उसके 6 वर्षीय बेटे साहिल को मनीराम खिलाने के बहाने नीचे बेसमेंट में ले गया। थोड़ी देर बाद बेटे के रोने व चिल्लाने की आवाज आई तो वह नीचे बेसमेंट में गई। उसने देखा कि मनीराम चाकू से साहिल की गर्दन काट रहा था। किसी तरह से उसने साहिल को मनीराम के कब्जे से मुक्त कराया। मनीराम साहिल की हत्या कर घटनास्थल पर ही चाकू फैंक कर भाग गया था।

पुलिस ने मनीराम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पुख्ता सबूत व गवाह पेश किए, जिनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को गत दिवस मासूम की हत्या करने का दोषी करार देते हुए वीरवार को उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है।

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