कैथल में 3 दोषियों को उम्रकैद, खेत से लौट रहे युवक को गोलियों से किया था छलनी

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 12 Nov, 2025 08:44 PM

life imprisonment for 3 convicts in kaithal

कैथल जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है।

कैथल : कैथल जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान प्रवीण उर्फ बिन्नी (रामगढ़ रोड, कलायत), गांव चंदाना निवासी शुभम और गांव लांबाखेड़ा निवासी कमल के रूप में हुई है।

यह मामला 20 जुलाई 2020 का है, जब राजबीर उर्फ बिट्टू राणा, निवासी कालावत, अपने खेत से मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने उसका पीछा कर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। मृतक के भाई नवनीत की शिकायत पर थाना कलायत में मामला दर्ज किया गया था। 

पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात की वजह पुरानी रंजिश थी, जिस वजह से युवक की हत्या की गई। अब अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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