Edited By Isha, Updated: 18 Oct, 2024 03:18 PM
महिला थाना मानेसर क्षेत्र में दो साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने दोषी की सजा में नरमी न बरतते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
गुरुग्राम: महिला थाना मानेसर क्षेत्र में दो साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने दोषी की सजा में नरमी न बरतते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करवाने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।
जानकारी अनुसार करीब चार साल पहले पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर निवासी निहारूल इस्लाम ने दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में 5 अगस्त 2020 को महिला थाना मानेसर में 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी निहारूल इस्लाम को दोषी करार दिया और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।