Edited By Deepak Kumar, Updated: 15 May, 2025 06:46 PM

जींद पुलिस ने ड्रोन उड़ाने को लेकर जारी की एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत जींद में 25 मई तक ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है।
जींद (अमनदीप पिलानिया): पुलिस ने ड्रोन उड़ाने को लेकर जारी की एडवाइजरी जारी की है। जिसके तहत जींद में 25 मई तक ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। बता दें हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में ड्रोन जैसे किसी भी मानव रहित हवाई वाहन (UAV) के उपयोग और उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों, सीएपीएफ, राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है।
पुलिस की ओर से जारी की गई एडवाइजरी
पुलिस एडवाइजरी में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी थाना प्रभारियों/ चौकी इंचार्ज, क्राइम यूनिटों को आदेश दिए जाते है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी मानव रहित हवाई वाहन (UAV) पर कड़ी निगरानी रखें। साथ में कहा कि सिर्फ कुछ अधिकृत एजेंसियों को ड्रोन उड़ाने की अनुमति है। अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन उड़ाना कानूनी अपराध होगा।
UAV उड़ता दिखे तो डायल 112 पर दें सूचना
एडवाइजरी में कहा कि यदि कोई मानव रहित हवाई वाहन (UAV) उड़ता या किसी व्यक्ति द्वारा परिवहन करके ले जाया जाता दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या डायल-112 पर दे। सुरक्षा में सहयोग करें और कोई भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखे तो तुरंत प्रशासन को सुचित करें।
उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस ने एडवाइजरी में कहा कि यदि किसी राज्य सरकार के विभाग को इस अवधि के दौरान सर्वेक्षण प्रयोजन के लिए ड्रोन संचालित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें तदनुसार संबंधित डीसी और एसपी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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