Edited By Deepak Kumar, Updated: 18 Apr, 2025 06:50 PM

जींद जिले में रात्रि 10 बजे के बाद डीजे पर प्रशासन ने पूरी पाबंदी लगा दी है। इसके चलते प्रशासन ने जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू लगा दी है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने के...
जींद (अमनदीप पिलानिया): अब से हरियाणा के जींद जिले में रात्रि 10 बजे के बाद डीजे पर प्रशासन ने पूरी पाबंदी लगा दी है। इसके चलते प्रशासन ने जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू लगा दी है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने के आदेश दिए है। इस पर उनके द्वारा उपायुक्त कार्यालय के सभागार में सामुदायिक केंद्र, बैक्वेट हाल व डीजे संचालकों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी व इसकी पालना के लिए सख्त दिशा-निर्देष जारी किए। एसपी ने कहा कि जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू हो चुकी है। नियमों की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ऊंची आवाज बनती है लोगों की परेशानी का कारण
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि जिला में कुछ सामुदायिक केंद्र व बैक्वेट हाल आवासीय कॉलोनियों में स्थित है। जहां पर अक्सर शादी व अन्य समारोह के दौरान आतिशबाजी एवं ऊंची ध्वनि में डीजे अथवा लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज लोगों की परेशानी का कारण बनती है। देर रात तक ऊंची ध्वनि में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने व आतिशबाजी के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं बीमार व हर आयु वर्ग के लोगों को किसी न किसी तरह से परेशानी होती हैं। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेंगी।
डीजे को भी जब्त किया जाएगाः पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से मौका पर पहुंचकर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समय के दौरान भी डीजे या लाउडस्पीकर नियम अनुसार निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाए, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो। बगैर अनुमति के रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी कार्यक्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे बजते हुए पाया गया तो डीजे संचालक, बैंक्वेट हॉल के मालिक व डीजे बजवाने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजे को भी जब्त किया जाएगा।
स्वास्थ्य पर भी पड़ता है असरः पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार आईपीएस ने कहा कि निर्धारित नियमों कि पालना न करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सजा हो सकती है। आमजन शादी समारोह व अन्य खुशी के माहौल में ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी दूसरे को परेशानी का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के कई दुष्परिणाम है, रक्तचाप का बढना, सुनने की क्षमता कमजोर होना इत्यादी। ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य ही नही अपितु पशु पक्षियों के जीवन पर भी विपरीत असर पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के आचरण, बर्ताव, मनोवैज्ञानिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डालता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बैंक्वेट हॉल संचालकों को लगाना होगा बोर्डः एसपी
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बैंक्वेट हाल में डीजे व हर्ष फायरिंग के संबंध में बैक्वेट हाल के संचालकों की भी जिम्मेदारी निर्धारित की गई। बैंक्वेट हाल के मालिक को अब गेट के बाहर जानकारी से अंकित बोर्ड लगाने होगें। जिसमें साफ तौर पर मोटे अक्षरों में लिखना होगा कि हथियार के साथ कोई भी व्यक्ति शादी या अन्य समारोह में बैंक्वेट हॉल में प्रवेश नहीं करेंगा। रात 10 बजे के बाद बैक्वेट हाल में डीजे नहीं बजेगा।
शराब पीकर अन्य तरिके से हुड़दंग न मचाएः पुलिस अधीक्षक
इसके अलावा अन्य समय में भी डीजे की निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाए। शराब पीकर अन्य तरिके से हुड़दंग न मचाए। उक्त विषयों के बारे में बुकिंग करते समय संबंधित व्यक्ति को सूचित करना होगा। इसका उल्लंघन मिलने पर बैक्वेट हाल संचालक प्रबंधक और अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन सबकी पालना सुनिश्चित करवाने को लेकर संबंधित थाना प्रबंधक व चैकी इंचार्जों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए है।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)