ईश्वर हत्याकांड: 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, प्रत्येक दोषी पर इतने रुपये का लगाया जुर्माना

Edited By Manisha rana, Updated: 11 Feb, 2025 08:03 AM

ishwar murder case 9 accused sentenced to life imprisonment

रेवाड़ी जिले के गांव हांसावास में युवक की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुनीता ग्रोवर की अदालत में नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।

रेवाड़ी (महेंद्र भारती) : रेवाड़ी जिले के गांव हांसावास में युवक की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुनीता ग्रोवर की अदालत में नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत में प्रत्येक दोषी पर 29500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।

जानकारी के अनुसार गांव हांसावास निवासी ईश्वर सिंह अपने मामा के पास गांव बाघपुर में रहता था। अगस्त 2018 में ईश्वर कावड़ लाने के लिए अपने गांव हांसावास आया हुआ था। 3 अगस्त 2018 को वह अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर गांव गुरावड़ा से वापस घर आ रहा था। रेलवे फाटक के पास मोटरसाइकिलों पर आए 8-10 युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया था और रंजिश में ईश्वर की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में रोहड़ाई थाना पुलिस ने हांसावास निवासी दीपक की शिकायत पर गांव हांसावास निवासी दीपक, बलजीत, रिंकपाल उर्फ रिंकू, धीर सिंह उर्फ धीरज, रोहतास, लक्ष्मण, देवेंद्र उर्फ काला उर्फ देबू, व नरबीर उर्फ हाथी के अतिरिक्त गांव गुरावड़ा निवासी परविंदर उर्फ छोटू और गांव कन्होरा निवासी मुरारी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद रोहड़ाई थाना पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। अदालत में सुनवाई के दौरान एक आरोपी बलजीत की मौत हो गई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुनीता ग्रोवर की अदालत ने शेष नौ आरोपियों को ईश्वर सिंह की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने दीपक, रिंकपाल उर्फ रिंकू, धीर सिंह उर्फ धीरज, लक्ष्मण, रोहतास, देवेंद्र उर्फ काला उर्फ देबू, नरबीर उर्फ हाथी, परविंदर उर्फ छोटू, व मुरारी को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 29500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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