Edited By Rakhi Yadav, Updated: 17 May, 2018 08:15 PM

हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से प्रदेश में अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत 2.50 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में देने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि इससे....
चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से प्रदेश में अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत 2.50 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में देने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले मात्र 1.01 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती थी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि समाज से जात-पात के भेदभाव को खत्म करने एवं आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए दम्पत्ति में से एक अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए तथा एक गैर-अनुसूचित जाति का होना चाहिए। वह हरियाणा का स्थाई निवासी भी होना जरूरी है।
सक्षम अधिकारी को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के बाद यह राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लाभपात्रों को सहजता से उपलब्ध करवाने के लिए काफी सरल प्रक्रिया अपनाई गई है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि दम्पत्ति के नाम संयुक्त सावधि जमा (एफडी) के रूप में दी जाएगी। इस प्रोत्साहन राशि को विवाह के तीन साल बाद निकाला जा सकेगा।