Edited By Yakeen Kumar, Updated: 03 Nov, 2025 09:40 PM

हरियाणा में कार के नीचे कुत्ता आने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया है।
रोहतक : हरियाणा में कार के नीचे कुत्ता आने के बाद इंजन सीज होने के मामले में रोहतक जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी इंजन में आंतरिक खराबी का हवाला देकर क्लेम से इनकार नहीं कर सकती।
झज्जर जिले के गांव खरहर निवासी रिंकू ने आयोग में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि सड़क पर अचानक एक कुत्ता कार के नीचे आ गया, जिससे वाहन में झटका लगा और कुछ ही देर बाद इंजन से धुआं निकलने लगा। कार को एजेंसी ले जाया गया, जहां जांच में इंजन सीज पाया गया। शोरूम ने बताया कि मरम्मत पर करीब 1.20 लाख रुपये का खर्च आएगा और यह बीमा में कवर नहीं होगा।
रिंकू ने बीमा कंपनी के रवैये के खिलाफ उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि कंपनी एक माह के भीतर 1.9 लाख रुपये ब्याज सहित भुगतान करें। इसके साथ ही सेवाओं में कमी के लिए 5 हजार रुपये मुआवजा और 5 हजार रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने के निर्देश भी दिए।
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