शराब कारोबारी को 2 दिसम्बर को आत्मसमर्पण करने के निर्देश, इस कारण मिली 3 सप्ताह की जमानत

Edited By Manisha rana, Updated: 09 Nov, 2020 08:43 AM

instructions to surrender to liquor businessman on 2 december

जिला अदालत ने करीब 1300 करोड़ रुपए से अधिक के ग्रुप एन.वी. डिस्टलरी के चेयरमैन अशोक जैन को मानसिक बीमारी और आत्महत्या की प्रवृत्ति को देखते हुए करीब एक माह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए...

पानीपत : जिला अदालत ने करीब 1300 करोड़ रुपए से अधिक के ग्रुप एन.वी. डिस्टलरी के चेयरमैन अशोक जैन को मानसिक बीमारी और आत्महत्या की प्रवृत्ति को देखते हुए करीब एक माह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने आवेदक अशोक जैन को एक दिसम्बर तक राहत देते हुए आदेश दिए हैं कि उसे 2 दिसम्बर को आत्मसमर्पण करना होगा। इससे पहले उसने नियमित जमानत के लिए अर्जी पेश की थी जिसे 30 अक्तूबर को वापस ले लिया था। उसके बाद ही मैडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए एक और अर्जी दाखिल की थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत में सुनवाई दौरान अशोक जैन का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉ. निखिल रहेजा ने बताया कि जैन की आयु करीब 72 साल है। वह द्विधु्रवी व्यक्तित्व है तथा चिंता, विकार और दहशत से ग्रस्त है। साथ ही उसकी आत्महत्या की प्रवृत्ति भी है। उसकी मनोचिकित्सा और मनोसामाजिक स्थिति में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अशोक जैन मानिसक बीमारी से ग्रस्त है, इसीलिए जेल के अधिकारी उन्हें समुचित उपचार उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे।

ऐसी स्थिति में यदि जैन को न्यायिक हिरासत में रखा जाता है तो उसकी हालत पहले की अपेक्षा खराब हो सकती है तथा वह किसी भी गिर सकता है। बचाव पक्ष के डाक्टर की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमल सपरा ने अशोक जैन को 3 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए,ताकि वह अपना उपचार करवा सकें। बता दें कि एन.वी. ग्रुप की हरियाणा के अंबाला, पंजाब के राजपुरा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद और गोवा में डिस्टलरी हैं तथा चंडीगढ़ में बाटलिंग प्लांट हैं।

तीन अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में है जैन
अशोक जैन के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि चूंकि अशोक जैन तीन अन्य मामलों में भी न्यायिक हिरासत में था और उन सभी मामलों में भी अंतरिम जमानत के लिए आवेदन दिए गए थे इसीलिए अंतरिम जमानत के आदेशों को 10 नवम्बर से प्रभावी बनाया जाए। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 10 नवम्बर से अंतरिम जमानत के आदेशों को प्रभावी बनाने पर सहमति व्यक्त की तथा जैन को 1 दिसम्बर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करते हुए 2 दिसम्बर को अशोक जैन को आत्मसम्र्पण करने के आदेश दिए हैं।

यह है पूरा मामला
पिछले साल 13 अक्तूबर को पुलिस ने जी.टी. रोड पर समालखा के छौक्कर पैट्रोल पम्प के पास एक ट्रक पकड़ा था जिसमें कैटल फीड के 3 सौ बैग होने की बिल्टी पुलिस को दी गई थी लेकिन जांच दौरान ट्रक से भूसी के कट्टों के बीच में छिपाई 1180 पेटी क्रेजी रोमियो ब्रांड की शराब बरामद हुई थी। ट्रक के चालक नवदीप निवासी सिसाना ने बरामद शराब तेजपाल उर्फ नन्हा निवासी सिसाना की बताई व ट्रक का मालिक विजय को बताया।

जांच दौरान 4 अक्तूबर, 2020 को पुलिस ने तेजपाल उर्फ नन्हा निवासी सिसाना को अरैस्ट किया तो उसने खुलासा किया कि उसने एन.वी. डिस्टलरी के मालिक अशोक जैन से मिलीभगत करके उक्त शराब खरीदी है। इस खुलासे के बाद से ही पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अशोक जैन की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए थे। जिसे बाद में 19 अक्तूबर को दिल्ली से अरैस्ट किया गया था।

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