Edited By Manisha rana, Updated: 05 Feb, 2026 12:47 PM

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर कनीपला राजकीय सीनियर सैकेंडरी स्कूल के टी.जी.टी. हिन्दी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। इस शिक्षक को स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज कर गिरफ्तार...
लाडवा : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर कनीपला राजकीय सीनियर सैकेंडरी स्कूल के टी.जी.टी. हिन्दी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। इस शिक्षक को स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। था। अब लाडवा में जनसंवाद के दौरान परिजनों द्वारा की गई शिकायत के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिक्षक को निलंबित करने के लिए आदेश दिए थे। इन आदेशों के तुरंत बाद हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक की तरफ से उक्त लैक्चरर को निलंबित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री के समक्ष बुधवार को लाडवा जनसंवाद में पीड़ित छात्रा के परिजनों ने शिकायत रखी कि कनीपला जी.एस.एस.एस. स्कूल में उनकी बेटी 7 वीं कक्षा में पढ़ती है। इस स्कूल के एक शिक्षक ने उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई और पुलिस ने 19 दिसम्बर को पॉक्सो एक्ट, एस.सी. एस.टी. एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकद्दमा दर्ज किया था। इस एफ.आई.आर. के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार भी किया लेकिन अभी तक उसको निलंबित नहीं किया गया था।
मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में ही दूरभाष पर पंचकूला के आलाधिकारियों को आरोपी शिक्षक को तुरंत निलंबित करने के आदेश दिए। इस निलंबन के दौरान शिक्षक का मुख्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कुरुक्षेत्र रहेगा। यह शिक्षक बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा और उसको भत्ते दिए जाएंगे।
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