घाटा होने पर बंद फैक्टरी की जमीन पर काटी अवैध कॉलोनी, DTP विभाग ने चलाया पीला पंजा

Edited By Shivam, Updated: 29 Jun, 2020 10:06 PM

illegal colony cut on factory land closed due to loss crashed

शहर के सिरसा रोड पर स्तिथ  ढाणी लखजी के पास चार एकड़  की चारदीवारी के अंदर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर आज प्रशासन का पीला पंजा चला और अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। इस मौके पर ऐलनाबाद के थाना प्रभारी राधेश्याम सहित भारी संख्या में पुलिस कर्मी मौके पर...

ऐलनाबाद (सुरेंद्र सरदाना): शहर के सिरसा रोड पर स्तिथ  ढाणी लखजी के पास चार एकड़  की चारदीवारी के अंदर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर आज प्रशासन का पीला पंजा चला और अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। इस मौके पर ऐलनाबाद के थाना प्रभारी राधेश्याम सहित भारी संख्या में पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद रहे।

 जानकारी अनुसार शहर के ढाणी लखजी के पास चार दीवारी के अंदर की एक ऐसी चार एकड़ भूमि जहां कभी धान की फैक्टरी थी और यह पवन राईस मिल के नाम से जानी जाती थी। क्षेत्र में परमल धान की काश्त बन्द होने के कारण यह फैक्टरीघाटे का शिकार बन गई और फैक्टरी के मालिक ने चारदिवारी के अंदर की कुछ जगह बेच दी और अंदर एक अवैध कॉलोनी काट दी गई। कॉलोनी, के रूप में वहां प्लॉट काट कर नींव भरी हुई थी। इसकी सूचना जैसे ही जिला टाऊन प्लानिंग विभाग को मिली तो उन्होंने इस फैक्ट्री के स्वामित्व वाले कुल 16 व्यक्तियों को अवैध कालोनी काटने को लेकर नोटिस जारी किया। 

जब फैक्ट्री के उक्त मालिकों ने नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण जारी रखा तो आज सिरसा टाऊन प्लानिंग विभाग की एक टीम भारी पुलिस बल के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट केसी कम्बोज के नेतृत्व में शहर के ढाणी लखजी के पास पहुंची। टीम के साथ जेसीबी मशीन भी थी। जेसीबी मशीन में वहां फैक्ट्री में किया गया अवैध निर्माण तहस नहस कर दिया और जब यह अवैध निर्माण गिराया गया तो उक्त फेक्टरी का कोई भी मालिक मौका पर मौजूद नहीं था। 

मौके पर पहुंचे टाऊन प्लानिंग विभाग के अधिकारी जे.पी. खासा ने बताया कि उन्हें इस अवैध कॉलोनी के निर्माण का मार्च माह में पता चला था। तब विभाग ने इस फैक्ट्री के मालिक को अवैध कालोनी निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था। एसके बाद लॉक डाउन लग गया जिसके चलते कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। अब लॉक डाऊन हटने के बाद विभाग ने यहां हो रहा अवैध निर्माण गिरा दिया है। 

उन्होंने कहा कि अगर शहर के पांच किलोमीटर एरिया के अंदर अवैध कालोनी का निर्माण किया जाएगा तो उसे टाऊन प्लानिंग विभाग द्वारा इसी तरह से गिरा दिया जाएगा और उस के खिलाफ थाना में प्राथिमिकी भी दर्ज करवाई जा सकती है।

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