बिना मान्यता चल रहे Play schools पर विभाग सख्त, 200 स्कूलों को भेजा नोटिस

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 14 Jul, 2025 01:17 PM

department is strict on play schools running without recognition

महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले में बिना मान्यता चल रहे प्ले स्कूलों पर सख्ती बरतते हुए 200 स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधकों को एक सप्ताह का समय देते हुए स्पष्ट किया है कि

रेवाड़ी (महेंद्र भारती) : महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले में बिना मान्यता चल रहे प्ले स्कूलों पर सख्ती बरतते हुए 200 स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधकों को एक सप्ताह का समय देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर मान्यता नहीं ली गई, तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विभाग की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे प्ले स्कूलों की पहचान करें। इस जांच कार्य की निगरानी महिला एवं बाल विकास अधिकारी शालू यादव कर रही हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल जिले में केवल एक दर्जन प्ले स्कूल ही विभाग से मान्यता प्राप्त हैं, जबकि अन्य कई स्कूल बिना अनुमति के छोटे बच्चों को दाखिला देकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

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जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने बताया कि छोटे बच्चों की सुरक्षा, समुचित देखरेख और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों का मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। विभाग का उद्देश्य स्कूलों को बंद करना नहीं है, बल्कि उन्हें कानूनी दायरे में लाकर NCERT की गाइडलाइन के अनुसार संचालन सुनिश्चित करना है।

नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी स्कूल बच्चों की सुरक्षा मानकों और राष्ट्रीय शैक्षिक दिशा-निर्देशों (NCERT Guidelines) का पालन नहीं करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि नोटिस मिलने के बाद स्कूल प्रबंधक मान्यता लेने की प्रक्रिया पूरी करते हैं या फिर विभागीय कार्रवाई का सामना करेंगे। यह कदम जिले में शिक्षा व्यवस्था को नियमित, सुरक्षित और बच्चों के सर्वांगीण विकास के अनुकूल बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

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