पति बना जल्लाद: 1 लाख की सुपारी देकर पत्नी को उतरवाया था मौत के घाट, अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी

Edited By Isha, Updated: 18 Aug, 2026 01:53 PM

husband turns executioner strangles wife after paying 1 lakh rupees

पानीपत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पत्नी की साजिश तहत हत्या करने के मामले में पति शंकर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

पानीपत: पानीपत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पत्नी की साजिश तहत हत्या करने के मामले में पति शंकर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने अतिरिक्त कैद होगी।

10 दिसम्बर 2021 की सुबह करीब 8 बजे शौदापुर निवासी रितु के ससुर राजेंद्र ने गन्नौर मायके वालों को फोन कर सूचना दी कि रितु सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई है। कुछ ही देर बाद दोबारा फोन करके बताया गया कि रितु की मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही जब रितु के पिता अर्जुन सिंह व परिवार के अन्य सदस्य शौदापुर पहुंचे तो उस समय रितु का शव जमीन पर पड़ा मिला और उसके गले पर दबाने व गंभीर चोट के निशान थे।

पुलिस जांच में पाया गया कि रितु की मौत गला घोंटने से हुई थी। जांच और आरोपी के कबूलनामे से यह साजिश बेनकाब हो गई थी। दोषी पति शंकर ने अपनी ही टैंट की दुकान पर काम करने वाले नौकर मोनू निवासी यू.पी. के साथ मिलकर पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। नौकर मोनू ने अपना कर्ज चुकाने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी में शंकर का साथ देने का सौदा तय किया था जिसके तहत 10 दिसम्बर 2021 की सुबह शंकर और मोनू रितु का गला घोंटकर हत्या की थी। तभी से मामला अदालत में चल रहा था।

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