Edited By Yakeen Kumar, Updated: 17 Jan, 2026 07:33 PM

पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी पति को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिफा की अदालत ने दोषी राकेश पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह फैसला 17 जनवरी को सुनाया गया।
जींद : जींद जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी पति को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिफा की अदालत ने दोषी राकेश पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह फैसला 17 जनवरी को सुनाया गया।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, यह मामला थाना सदर सफीदों में 29 दिसंबर 2022 को दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। आरोपी राकेश जींद जिले के सिवाणा माल गांव का निवासी है।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि आरोपी ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी मोहनी की निर्मम हत्या कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान अदालत में पेश किए। जांच में यह भी सामने आया कि मृतका पहले भी घरेलू हिंसा की शिकार रह चुकी थी।
सभी सबूतों और गवाहों पर विचार करने के बाद अदालत ने राकेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
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