Edited By Yakeen Kumar, Updated: 05 Dec, 2025 07:40 PM

फरीदाबाद जिला सेशन कोर्ट ने 2023 की दर्दनाक घटना में अपने ही दो बच्चों की हत्या के दोषी पिता भगत सिंह और उसकी सौतेली पत्नी आशा को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
फरीदाबाद : फरीदाबाद जिला सेशन कोर्ट ने 18 मई 2023 की दर्दनाक घटना में अपने ही दो बच्चों की हत्या के दोषी पिता भगत सिंह और उसकी सौतेली पत्नी आशा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला एडिशनल सेशन जज सुरेंद्र कुमार ने सुनाया।
पुलिस को दी शिकायत में धीरेंद्र सिंह ने बताया कि वह 8 मई 2023 की रात दांव सीकरी के पास शगुन गार्डन के पास से जा रहा था। जब गार्डन के पीछे से जा रहा था तो एक युवक कुएं के अंदर दो बच्चों का दबा रहा था। मौके पर कुएं के पास लोगों की भीड़ लगी हुई थी।
धीरेंद्र लोगों की मदद से रस्सी के जरिये कुएं के अंदर गया और आरोपी और दोनों बच्चों को बाहर निकाला। लेकिन दोनों बच्चों निक्की (7) और बिंदू (5) की मौत हो चुकी थी। बाद में आरोपी ने खुद को भगत सिंह बताया।
सौतेली मां करती थी बुरा बर्ताव
अभियोग पक्ष ने आरोप लगाया कि भगत सिंह की पहली पत्नी कौशल का 2021 में देहांत हो गया था और दोनों बच्चे उसकी पहली पत्नी के थे। भगत ने पुलिस को बताने के दौरान कहा कि दूसरी पत्नी आशा से झगड़े के कारण उसने बच्चों को मारने की फिराक में यह कृत्य किया। जब बच्चे पानी में नहीं डूबे तो आरोपी ने पैर से दोनों की गर्दन दबाकर उनकी जान ली। यह बातें मुकदमे में सच पाई गईं।
घटनास्थल पर मिले थे सबूत
मुकदमे में कुल 19 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए गए, साथ ही घटनास्थल के वीडियो को सबूत के रूप में पेश किया गया। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी महेश छाबड़ी ने बताया कि चश्मदीद गवाह न होने के बावजूद साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी ठहराया। दोषियों को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
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