Edited By Yakeen Kumar, Updated: 11 Dec, 2025 05:03 PM

पत्नी की हत्या के जुर्म में संजय और उनके ससुर सूबे सिंह को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिफ्फा की अदालत ने उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई है।
जींद : जींद जिले के नगूरां गांव में पत्नी की हत्या के जुर्म में संजय और उनके ससुर सूबे सिंह को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिफ्फा की अदालत ने उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार, 7 दिसंबर 2021 को संजय ने अपनी पत्नी रीना के लापता होने की शिकायत की। शिकायत में संजय ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि वह 50 हजार रुपये लेकर चली गई है। 3 दिन बाद गांव नगूरी की झाड़ियों में रीना का कंकाल बरामद हुआ। पोस्टमॉर्टम व जांच में सामने आया कि रीना की हत्या की गई। इसके बाद किसी की हत्या का शक ना हो इसलिए जलाकर झाड़ियों में फेंक दिया।
जांच में सामने आया कि संजय और सूबे सिंह को सीसीटीवी फुटेज में बोरी में कुछ लेकर जाते देखा गया था। पुलिस ने इसे गंभीर मामला मानते हुए हत्या व शव के खंडहर करने का मामला दर्ज किया और तफ्तीश के आधार पर आरोप तय किए। अदालत ने सबूतों व गवाही के बाद दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई। दोनों दोषी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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