HRERA का बिल्डर पर शिकंजा, मैसर्स नितारा प्रोजेक्ट्स को नोटिस जारी

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 13 May, 2026 09:40 PM

hrera issed show cause notice to builder in gurgaon

हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA), गुरुग्राम ने रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट-2016 की धारा 35 के तहत मेसर्स नितारा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA), गुरुग्राम ने रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट-2016 की धारा 35 के तहत मेसर्स नितारा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बिल्डर पर अधिनियम की धारा 3(1) के कथित उल्लंघन का आरोप है, जिसमें रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्राधिकरण के साथ पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है। यह कार्यवाही इस अवलोकन के बाद शुरू की गई है कि प्रमोटर अधिनियम के तहत अनिवार्य पंजीकरण प्राप्त किए बिना आवासीय मंजिलों का विकास, विज्ञापन, विपणन और बिक्री कर रहा था। 

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प्राधिकरण ने पाया कि मेसर्स नितारा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने अधिनियम के तहत अनिवार्य आवश्यक विवरणों, जैसे कि रेरा पंजीकरण संख्या, प्राधिकरण की वेबसाइट व डीटीसीपी लाइसेंस संख्या, का खुलासा किए बिना प्रचार सामग्री व विज्ञापनों का उपयोग किया। प्राधिकरण के संज्ञान में आते ही, प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। हालांकि, नोटिस देने की उचित प्रक्रिया के बावजूद 11 मई को हुई सुनवाई के दौरान कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। प्रवर्तक की इस चूक को गंभीरता से लेते हुए, प्राधिकरण ने प्रवर्तक को यह बताने का अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है कि इस गंभीर उल्लंघन के लिए अधिनियम की संबंधित धारा के तहत उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।

 

इसके बाद भी 8 जून 2026 को प्रमोटर अगर सुनवाई में प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होता व जवाब दाखिल नहीं करता है, तो डेवलपर के खिलाफ सख्‍त कार्यवाही शुरू की जाएगी। जिसके परिणामस्वरूप कठोर जुर्माना व दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। प्राधिकरण ने उस स्थिति का गंभीर संज्ञान लिया है जिसमें एक डेवलपर, लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में भूखंड खरीदने के बाद, परियोजना पंजीकरण के बिना व्यक्तिगत रूप से आवासीय मंजिलों का निर्माण व बिक्री कर रहा है, जिससे नियामक निगरानी से बचा जा रहा है।

 

हरेरा ने दोहराया है कि ऐसी प्रथाएं अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन हैं। जनता के लिए एक सलाह में हरेरा ने गृह खरीदारों व निवेशकों को दृढ़ता से सलाह दी है। जि‍समें किसी भी बुकिंग या निवेश से पहले हरेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर परियोजनाओं की पंजीकरण स्थिति सत्यापित करें। दूसरा उचित सावधानी बरतें, क्योंकि अपंजीकृत परियोजनाओं में निवेश खरीदार के अपने जोखिम, लागत व परिणामों पर किया जाता है यह आपको आरईआरए अधिनियम के तहत दी गई राहतों से वंचित कर सकता है।

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