Haryana: चुलकाना धाम पर किए गए फैसले पर विवाद, हरियाणा सरकार को HC का नोटिस

Edited By Isha, Updated: 26 Jan, 2025 11:45 AM

high court notice on haryana governments decision

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया एक फैसला अदालत में पहुंच गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए अभी अंतिम निर्णय नहीं लेने के लिए कहा है।

चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया एक फैसला अदालत में पहुंच गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए अभी अंतिम निर्णय नहीं लेने के लिए कहा है।

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 23 जनवरी को चंडीगढ़ में हुई थी। इसमें अन्य फैसलों के अलावा पानीपत जिले के चुलकाना स्थित श्री खाटू श्याम बाबा मंदिर के कामकाज के प्रबंधन के लिए श्रीखाटू श्याम बाबा श्राइन बोर्ड बनाने का फैसला लिया गया था।

अभी तक मंदिर का प्रबंधन देख रही समिति की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि वह 1982 से मंदिर के मामलों का प्रबंधन कर रही है। समिति ने हाईकोर्ट में कहा है कि यह संस्था हरियाणा सोसायटी पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2012 के तहत विधिवत पंजीकृत है। उसने सभी आवश्यक दस्तावेज उपयुक्त प्राधिकारियों को सौंप दिए हैं। समिति का आरोप है कि सरकार अवैध रूप से मंदिर बोर्ड का गठन कर मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन को अपने हाथ में लेना चाहती है।

श्रीश्याम मंदिर सेवा समिति, चुलकाना धाम ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि समिति को सुनवाई का मौका दिए बिना ही मंदिर का प्रबंधन और कब्जा अधिकारियों ने अपने हाथ में ले लिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय न लेने के निर्देश दिए हैं।

इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। कोर्ट का मानना है अगली तारीख पर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल किया जाए, जिसमें यह खुलासा हो कि जीटी रोड से मंदिर तक सड़क की री-कारपेटिंग पूरी हो गई है या नहीं। कैबिनेट ने तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और तीर्थ स्थल की परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से तीर्थयात्रा बोर्ड की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया।

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