हाईकोर्ट ने आंशिक भूमि की बोली पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 11 मई को....

Edited By Isha, Updated: 19 Feb, 2020 02:05 PM

high court bans partial land bid next hearing on may 11

मुंडलाना खंड के गांव सिरसाढ़ के चॢचत भूमि विवाद में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आंशिक भूमि की बोली पर रोक लगा दी है, जबकि प्रशासन पुलिस के कड़े पहरे के बीच में यह बोली बुधवार......

गोहाना (अरोड़ा) : मुंडलाना खंड के गांव सिरसाढ़ के चर्चित भूमि विवाद में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आंशिक भूमि की बोली पर रोक लगा दी है, जबकि प्रशासन पुलिस के कड़े पहरे के बीच में यह बोली बुधवार को बी.डी.पी.ओ. कार्यालय में करवाने की तैयारियां कर चुका है। जानकारी के अनुसार सिरसाढ़ गांव में करीब 400 एकड़ जमीन पर सालों से अवैध कब्जे चल रहे थे। 
हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने दिसम्बर, 2019 में इनमें से कृषि भूमि पर हुए कब्जों को मुक्त करवा लिया। उसी पंचायती जमीन की खुली बोली 19 फरवरी को होनी है। हाईकोर्ट के जस्टिस अशोक कुमार वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार जैन की खंडपीठ ने 17 फरवरी को आदेश दिया कि जयभगवान एवं अन्य के दावे 58 कनाल और 13 मरले भूमि पर यथास्थिति बनाकर रखी जाए।

हाईकोर्ट ने विवाद में अगली सुनवाई 11 मई के लिए निश्चित की है। याचिकाकत्र्ताओं का कहना है कि वे जमीन को लेकर बार-बार केस जीतते रहे हैं। गत दिसम्बर में जब कृषि भूमि से कब्जे हटवाए गए, अधिकारियों ने हाईकोर्ट के उस निर्देश की अवज्ञा की जिसके अनुसार कब्जाधारियों का पक्ष जानने के बाद ही कब्जे हटवाए जाने थे। यह दावा गम्भीर है कि हालांकि कागजों में उनकी जमीन से भी कब्जा हट गया लेकिन असलियत यह है कि उस जमीन पर पहले की तरह से परिवार का कब्जा है और गेहूं की फसल बो रखी है। प्रशासन की तैयारी 266 एकड़ मुक्त पंचायती भूमि की बोली की थी लेकिन हाईकोर्ट के दखल के बाद अब इसमें से 58 कनाल 13 मरले जमीन की बोली नहीं हो सकेगी।

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