Edited By Yakeen Kumar, Updated: 08 Apr, 2025 07:55 PM

हरियाणा में किसान गेहूं फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों में आग नहीं लगा पाएंगें। अगर ऐसा करते पाए गए तो जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह जानकारी करनाल कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ वजीर सिह ने दी। इसके लिए विभाग ने...
करनाल : हरियाणा में किसान गेहूं फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों में आग नहीं लगा पाएंगें। अगर ऐसा करते पाए गए तो जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह जानकारी करनाल कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ वजीर सिह ने दी। इसके लिए विभाग ने 70 टीमें गठित की हैं।
30 हजार तक लगेगा जुर्माना- अधिकारी
करनाल कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ वजीर सिह ने बताया जिला करनाल में अब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 4 लाख 5 हजार एकड़ में गेहूं की रजिस्ट्रेशन की गई है। उन्होनें कहा कि गेंहू कटाई के बाद कुछ किसान उसके बचे अवशेषों में आग लगा देते हैं। आग लगाने से जहा वातावरण तो दूषित होता ही है, वहीं धुएं के कारण हादसे होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई ऐसा करता मिला तो जुर्माना लगाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होनें कहा कि 30 हजार तक के जुर्माने तक का प्रावधान है।
विभाग पैनी नजर बनाये है- अधिकारी
कृषि अधिकारी ने कहा फसल अवशेषों में आग जलाने पर रोक के लिए 70 टीमों का गठित किया गया हैं, जो गांव-गांव जाकर किसानों से बातचीत भी करेगी। विभाग आग जलाने की घटनाओं पर अपनी पैनी नजर भी बनाकर रख रही है। अगर फिर भी कोई किसान आग लगाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग की ओर से किसानों को अनुरोध भी किया जा रहा है कि फानों में आग ना लगाऐं।
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