Edited By Yakeen Kumar, Updated: 17 Jul, 2025 06:28 PM

हरियाणा के यमुनानगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने एक ऐसे मामले में फैसला सुनाया है जिसमें एक 14 वर्षीय नाबालिग को दोस्ती के लिए दबाव बनाकर परेशान किया जा रहा था। न्यायालय ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 7 साल की सजा सुनाई है।
यमुनानगर (सुरेंद्र मेहता) : हरियाणा के यमुनानगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने एक ऐसे मामले में फैसला सुनाया है जिसमें एक 14 वर्षीय नाबालिग को दोस्ती के लिए दबाव बनाकर परेशान किया जा रहा था। न्यायालय ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 7 साल की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील गुरुदेव टंडन ने बताया कि यमुनानगर के थाना शहर के हमीदा इलाके में एक 14 वर्षीय लड़की को एक फोन आया। फोन आने के बाद लड़की परेशान रहने लगी। पिता के पूछने पर लड़की ने बताया कि एक युवक उसे पिछले कुछ दिन से परेशान रहा है। वह एक लड़के से दोस्ती बनाने के लिए दबाव बना रहा है। इस मामले में पीड़ित ने पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
वकील गुरुदेव टंडन ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए। इसके बाद पुलिस ने दबाव बनाने वाले शाहबाज खान उर्फ आशु नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जिस युवक से दोस्ती करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उससे संबंधित मामला भी न्यायालय में अलग से चल रहा है। उन्होनें बताया कि कुछ दिन पहले ही आरोपी शाहबाज उर्फ आशु को गिल्टी होल्ड कर दिया गया था, जिसमें आज सजा सुनाई गई है।
अलग-अलग चलेंगी सज़ा
उन्होंने बताया कि अलग-अलग तीन धाराओं में 4 साल, 2 साल और 1 साल की सजा सुनाई गई है। यह सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी। सरकारी वकील ने यह भी जानकारी दी की आरोपी के खिलाफ इसी तरह का एक मामला पहले भी सामने आया था, लेकिन उसमें गवाह पीछे हट गए, जिसके चलते वह बच गया। लेकिन इस मामले में नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे ।इसके अलावा उनके परिजनों और अन्य लोगों ने भी जो बयान दिए थे वह उस पर कायम रहे। जिसके चलते न्यायालय ने 5 महीने 25 दिन में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
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