हरियाणा सरकार 1.20 लाख कर्मचारियों को देने जा रही ये तोहफा, नए नियम जल्द होंगे लागू

Edited By Isha, Updated: 01 Mar, 2025 09:45 AM

haryana government will give job security to 1 20 lakh temporary employee

हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नए नियम बनाने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी, जिसने कई

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नए नियम बनाने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी, जिसने कई बैठकें कर नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है। यह मसौदा मुख्य सचिव अतुल अग्रवाल को भेजा गया, जिन्होंने इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही नियम नोटिफाई कर दिए जाएंगे, जिससे अस्थायी कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

 
अभी तक सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए एक्ट में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 का जिक्र नहीं था, जिसके कारण कई विभागों ने इस पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ नहीं दिया। हालांकि, वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) में पोर्ट नहीं हुए थे और अपने विभाग, बोर्ड या निगम में ही कार्यरत थे। लेकिन अब नए नियमों में स्पष्ट कर दिया गया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत लगे कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी।

 नए नियमों के अनुसार, वे अस्थायी कर्मचारी जो 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर लेंगे और जिनका वेतन ₹50,000 से कम होगा, उन्हें निश्चित रूप से जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों से यह स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1, पार्ट-2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा।

सर्विस ब्रेक के बावजूद मिलेगी जॉब सिक्योरिटी
यदि किसी कर्मचारी की सेवा में सर्विस ब्रेक आ जाता है, तब भी उसे जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा, बशर्ते: उसने किसी भी विभाग में तीन साल तक काम किया हो और हर साल 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो। यदि चौथे साल में किसी कारणवश 240 दिन का वेतन नहीं मिला, लेकिन पांचवें और छठे साल में मिला, तो उसे 5 साल की निरंतर सेवा मानी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी ने तीन साल तक किसी विभाग में चपरासी के रूप में काम किया और फिर हट गया, तो भी उसके तीन साल की सेवा गिनी जाएगी।इसके बाद यदि कर्मचारी ने छठे और सातवें वर्ष में पुनः 240 दिन का वेतन हासिल किया, तो उसे भी 5 साल की सेवा पूरी करने वाला मानाजाएगा।

क्या बदलेगा इन नए नियमों से?

  • अस्थायी कर्मचारियों को स्थिरता मिलेगी और वे बिना नौकरी खोने के डर के साथ काम कर सकेंगे।
  • बोर्ड, निगम और विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों को पहली बार कानूनी रूप से जॉब सिक्योरिटी मिलेगी।
  • सर्विस ब्रेक के नियमों में बदलाव से कई कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का लाभ मिलेगा।
  • हरियाणा सरकार का यह फैसला 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। जल्द ही इन नियमों को नोटिफाई किया जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों को रोजगार की स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी।

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