Edited By Isha, Updated: 13 Nov, 2024 06:27 PM
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था, जिसको हमारी कैबिनेट ने पास करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी में अनुसूचित जा
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था, जिसको हमारी कैबिनेट ने पास करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का वो फैसला आज से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे से मुख्य सचिव की वेबसाइट पर ये आदेश देखा जा सकेगा।