हरियाणा में 1 अक्टूबर से बोर्ड परीक्षाएं, केंद्रों के आसपास लागू रहेगी धारा 163; उल्लंघना पर कानूनी कारर्वाई

Edited By Harman, Updated: 29 Sep, 2026 06:35 PM

haryana board exams to begin on october 1 section 163 to remain in force around

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की अक्टूबर 2026 में होने वाली परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किये हैं।

हरियाणा डेस्क : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की अक्टूबर 2026 में होने वाली परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किये हैं। 

जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रीति ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेंगे। सेकेंडरी की परीक्षाएं 1 से 13 अक्टूबर, सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं एक से 22 अक्टूबर, डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं एक से 23 अक्टूबर और डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं तीन से 24 अक्टूबर तक आयोजित होंगी। सभी परीक्षाओं का समय दोपहर बाद दो बजे से शाम पांच बजे तक रहेगा। 

आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास जनसभा आयोजित करने और चार या अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा अवधि के दौरान एक से 24 अक्टूबर तक परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट की दुकानें और इंटरनेट कैफे बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्र, तलवार (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़कर), बरछा, भाला, लाठी, चाकू और अन्य हथियार लेकर चलने या रखने पर भी पाबंदी रहेगी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को इन आदेशों से छूट दी गई है। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कारर्वाई की जाएगी। 
 

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