STF पर फायरिंग करने वाले को पांच साल कठोर कारावास, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 20 Dec, 2025 10:20 PM

five years imprisonment for firing on stf

गांव नाहरपुर रूपा में 14 जनवरी 2016 को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) पर फायरिंग करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।

गुड़गांव,(ब्यूरो): गांव नाहरपुर रूपा में 14 जनवरी 2016 को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) पर फायरिंग करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। 

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दरअसल, 14 जनवरी 2016 को सदर थाना पुलिस को एसटीएफ टीम पर फायरिंग की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को एसटीएफ की हिसार रेंज की टीम मिली। यहां एसआई कर्मजीत ने शिकायत देकर बताया था कि उन्हें अपराधी के नाहरपुर रुपा में रुकने की सूचना मिली थी। जब टीम बताए गए स्थान पर पहुंची तो यहां आरोपियों ने टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मौके पर ही काबू करते हुए उसके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए थे। आरोपी की पहचान नाहरपुर रूपा निवासी सुदर्शन के रूप में हुई थी। 

 

मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद एडिशनल सेशन जज सौरभ गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया और आईपीसी की धारा 353, 34 के तहत 2 साल की कैद (कठोर कारावास) व 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307, 34 के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) व 15 हजार रुपए जुर्माना, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)B के तहत 3 साल की कैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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