Edited By Isha, Updated: 20 Jul, 2024 03:03 PM
फतेहाबाद में साल 2022 में नाबालिग के साथ रेप मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने आरोपी युवक को धारा 366 में 10 साल और 25 हजार रुपये जुर्माना, पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) में 20 साल की कैद
फतेहाबाद : फतेहाबाद में साल 2022 में नाबालिग के साथ रेप मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने आरोपी युवक को धारा 366 में 10 साल और 25 हजार रुपये जुर्माना, पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) में 20 साल की कैद व 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित पक्ष ने संतोष जताया है। दोषी की दोनों सजा एक साथ चलेंगी। जांच में सामने आया है कि इस मामले में टोहाना पुलिस ने 9 अगस्त 2022 को नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर पड़ोसी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह मामला अदालत में करीब पिछले दो साल से चल रहा था।
पीड़ित पक्ष ने बताया कि 8 अगस्त 2022 में इस परिवार की नाबालिग बच्ची स्कूल के घर से निकली थी, जो उस समय दसवीं की छात्रा थी। दोपहर को बच्ची घर आई तो बेहद सहमी और डरी थी। परिजनों ने जब कारण पूछा तो उसने रोते हुए आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई।
पीड़ित बच्ची ने परिजनों को बताया था कि सुबह 7 बजे जब वह स्कूल के लिए निकली थी, तब उसे कॉलोनी का रहने वाला एक युवक रास्ते में मिल गया था। आरोपी बाइक पर था, कहने लगा कि बाइक पर बैठ जा मैं तुझे स्कूल छोड़ दूंगा। मना करने पर वह पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने लगा। उसे बाइक पर बैठा लिया। उस समय पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पीड़िता ने बताया कि आरोपी स्कूल ले जाने के बहाने रेस्टोरेंट में ले गया। रेस्टोरेंट के कमरे में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।