ED ने हरियाणा सहित राज्यस्थान में घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में 944 करोड़ रुपये की संपत्तियां की कुर्क

Edited By Manisha rana, Updated: 07 Apr, 2026 11:28 AM

ed attaches properties in homebuyers fraud case

प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने हरियाणा और राजस्थान में घर 1,500 से अधिक खरीदारों को भुगतान के बावजूद आवासीय इकाइयों का कब्जा न सौंपे जाने से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) के तहत लगभग 944 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क कर...

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने हरियाणा और राजस्थान में घर 1,500 से अधिक खरीदारों को भुगतान के बावजूद आवासीय इकाइयों का कब्जा न सौंपे जाने से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) के तहत लगभग 944 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क कर ली हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और भिवाड़ी में स्थित परियोजनाओं से संबंधित है, जहां कथित तौर पर भुगतान के बावजूद खरीदारों को संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया। ई.डी. ने एक बयान में कहा कि उसने "पीयूष कॉलोनाइजर्स लिमिटेड, कंपनी के पूर्व प्रवर्तकों और उनसे संबंधित व्यावसायिक संस्थाओं/व्यक्तियों के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।" बयान के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्तियों में चारों शहरों में मौजूद परियोजना भूमि, फ्लैट, कृषि भूमि और व्यावसायिक स्थान शामिल हैं।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)          

 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!