हरियाणा में बिजली के नए कनैक्शन के लिए अब ये 2 दस्तावेज जरूरी, फटाफट करें चेक

Edited By Manisha rana, Updated: 04 Apr, 2025 07:38 AM

documents are necessary for new electricity connection in haryana

हरियाणा में बिजली के नए कनैक्शन, लोड के विस्तार या कमी जैसी सेवाओं के लिए अब क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आवेदक से हलफनामा, समझौता या जमानत जैसे दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी।

चंडीगढ़ (गौड़) : हरियाणा में बिजली के नए कनैक्शन, लोड के विस्तार या कमी जैसी सेवाओं के लिए अब क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आवेदक से हलफनामा, समझौता या जमानत जैसे दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। इस बारे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) की ओर से जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों में बताया गया है कि ऐसे मामलों में फील्ड स्टाफ की ओर से आवेदक से केवल स्वामित्व का प्रमाण, परिसर का कानूनी कब्जा या पहचान का प्रमाण जैसे दस्तावेज ही मांगे जा सकते हैं।

दरअसल सेवा का अधिकार आयोग की ओर से पिछले महीने डी.एच.बी.वी.एन. और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन.) को पत्र भेजकर निर्देश दिए थे कि आवेदकों से इन सेवाओं के लिए जो दस्तावेज मांगे जाते हैं उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। इसके बाद अब निगम की ओर से क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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