Edited By kamal, Updated: 10 Apr, 2019 07:00 PM

सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जहां फरीदाबाद में अरावली पर बने अवैध निर्माण ढहाने का आदेश दिया है...
फरीदाबाद (पूजा शर्मा): सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जहां फरीदाबाद में अरावली पर बने अवैध निर्माण ढहाने का आदेश दिया है, वहीं दूसरी तरफ अरावली पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी हैं। अवैध निर्माण करते हुए कर्मचारियों का एक विडियो वायरल हो रहा है, जिसे बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एल एन पाराशर ने खुद अपने फोन से बनाकर वायरल किया है।

पराशर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कांत एन्कलेव के सात निर्माण मालिकों की याचिका को खारिज कर दिया। अब इन सात निर्माणों को कभी भी तोड़ा जा सकता है। वहीं दूसरी तरह फरीदाबाद-सूरजकुंड रोड पर कई जगहों पर अब भी निर्माण कार्य जारी हैं। जो कि नेता और संबंधित विभाग की मिलीभगत से हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि कांत एन्क्लेव मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को है और कांत बिल्डर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का आदेश दे सकता है इसलिए उसे उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट न होता तो फरीदाबाद के माफिया अरावली को पूरी तरह खत्म कर देते।