Haryana News: प्रदेश में इन टीचरों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला, आदेश हुए जारी

Edited By Isha, Updated: 11 Feb, 2026 02:26 PM

decision to increase honorarium of guest teachers in the state

हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सरकारी मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर आदेश स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों के जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, गेस्ट टीचरों के मानदेय में वृद्धि महंगाई भत्ते (डीए) के आधार

चंडीगढ़: हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सरकारी मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर आदेश स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों के जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, गेस्ट टीचरों के मानदेय में वृद्धि महंगाई भत्ते (डीए) के आधार पर की जाएगी।

1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत तथा 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि लागू की गई है। वित्त विभाग से 10 फरवरी 2026 को सहमति मिलने के बाद यह निर्णय प्रभावी किया गया। इसके अलावा हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित कुछ लाभ भी गेस्ट टीचरों को प्रदान किए जाएंगे। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों को पूर्व में यह लाभदिया जा चुका है, उन्हें दोबारा इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले से प्रदेशभर के करीब दस हजार शिक्षकों को फायदा होगा। 
 

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