पानीपत समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले की सुनवाई में फैसला अब भी लटका(VIDEO)

Edited By Shivam, Updated: 14 Mar, 2019 03:13 PM

पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष एनआईए कोर्ट में शुरू सुनवाई हुई। ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी स्वामी असीमानन्द, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी कोर्ट में हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान की एक महिला वकील...

पंचकूला(उमंग): पानीपत के बहुचर्चित समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में आज हुई सुनवाई में सुनाया जाने वाला फैसला फिर लटक गया। अब मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी। यह मामला पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष एनआईए कोर्ट में करीब 10 सालों से चल रहा है। अभी गत दो सुनवाईयों में भरपूर संभावना थी कि मामले में फैसला आ सकता है, लेकिन 11 मार्च को हुई सुनवाई में पाकिस्तानी वकील द्वारा याचिका दायर करने के कारण आज की तारीख दे दी गई थी। वहीं आज वकीलों की हड़ताल के चलते मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी और सुनवाई की अगली तारीख 18 मार्च दे दी गई। हालांकि मामले में आज भी मुख्य आरोपी स्वामी असीमानन्द, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी कोर्ट में पेश किए गए थे।

पाकिस्तान की एक महिला वकील द्वारा भारतीय वकील के माध्यम से लगाई गई याचिका पर सुनवाई होगी, वहीं याचिका लगाने वाले भारतीय वकील मोमीन मालिक कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास पाकिस्तानी गवाहों के पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा पिछले 12 सालों से वो इस मामले में पीड़ितों के संपर्क में हैं। पाकिस्तानी महिला वकील राहिला ने एनआईए डायरेक्टर को भी मेल भेजी है। एनआईए पक्ष व बचाव पक्ष दोनों के वकीलों द्वारा इस याचिका पर जवाब दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद विशेष एनआईए कोर्ट आज याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है।

बता दें कि 11 मार्च को समझौता ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाना था। लेकिन फैसला सुनाए जाने से ठीक पहले वकील मोमिन मालिक के जरिए एक पाकिस्तानी महिला वकील राहिला ने सेक्शन 311 के तहत एनआईए अदालत में एक अर्जी दायर की है। इस अर्जी के जरिए उन्होंने दलील दी है कि पाकिस्तान के पीड़ित परिवारों को गवाही देने का अवसर नहीं मिला है और ना ही उन तक समन तामील हुए हैं। ऐसे में एक बार उन्हें गवाही का मौका दिया जाए। अब अदालत यह तय करेगी कि पाकिस्तान के पीड़ित परिवारों को सुनवाई का मौका दिया जाए या फिर इस केस को अंजाम तक पहुंचाया जाए।

समझौता ब्लास्ट मामले की सुनवाई खत्म, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

करीब 12 साल पुराने इस मामले में मुख्यारोपी असीमानंद सहित चार लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले की सुनवाई एनआईए कोर्ट पंचकूला में चल रही है। घटना हरियाणा के पानीपत जिले में घटित हुई, इसलिए इसे पानीपत ट्रेन ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना में 68 लोग मारे गए और 12 लोग घायल हुए थे।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!