Edited By Isha, Updated: 26 Jun, 2025 12:41 PM

उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार पात्र किसान की जगह दूसरे को मुआवजे का भुगतान करने के दो आरोपी पटवारी कुलवंत और सोनू के साथ एक अन्य आरोपी व्यक्ति को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की
रोहतक: उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार पात्र किसान की जगह दूसरे को मुआवजे का भुगतान करने के दो आरोपी पटवारी कुलवंत और सोनू के साथ एक अन्य आरोपी व्यक्ति को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की रोहतक टीम ने गिरफ्तार किया है। वीरवार को इन्हें झज्जर की अदालत में पेश किया जाएगा। यह 1.8 करोड़ रुपये से जुड़ा मामला था और आरोपियों ने पीड़ित किसानों से मोटी रकम रिश्वत में मांगी थी।
एसीबी की रोहतक यूनिट के डीएसपी सोमवीर सिंह ने बताया कि झज्जर के कसार गांव की जमीन 2003 में एचएसआईआईडीसी ने अधिग्रहण की थी। एचएसआईआईडीसी की मुआवजा नीति के विरोध में किसान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चले गए थे। अदालत ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बढ़े हुए मुआवजा देने का आदेश दिया था। कसार गांव में एक किसान ने शिकायत दी थी कि मुआवजे का भुगतान करने के बदले पटवारी सोनू और कुलवंत ने रिश्वत में मोटी रकम मांगी। रिश्वत न देने पर 1.8 करोड़ रुपये अपात्र गुरुग्राम के पुखरपुर गांव निवासी सुनील के खाते में ट्रांसफर कर दिए। एसीबी ने सोनू, कुलवंत और सुनील को गिरफ्तार कर लिया।