नशा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, भारी जुर्माना भी लगाया, जानें पूरा मामला

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 16 Nov, 2025 06:08 PM

court sentenced drug smuggler to severe punishment and imposed heavy fine

हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी के दोषी को कठोर सजा सुनाई है।

हिसार : हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी के दोषी मुकेश, निवासी मसूदपुर, को शनिवार को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने एक दिन पहले ही उसे दोषी करार दिया था।

जानकारी के अनुसार नशा तस्करी का यह मामला 17 जनवरी 2022 का है। एएसआई बालकिशन को सूचना मिली थी कि मुकेश, जो वर्तमान में जगदीश कॉलोनी में रहता है, बाइक पर बरवाला की ओर नशा सप्लाई करने जा रहा है। इस दिन हांसी शहर थाना पुलिस गश्त के दौरान नशा तस्करी की सूचना पर सतर्क हुई। लिस ने तुरंत बरवाला रोड के विराट नगर के पास नाकाबंदी कर दी।

कुछ देर बाद हांसी की ओर से आती एक बाइक को रोककर जांच की गई, जिसमें मुकेश के पास से मादक पदार्थ बरामद हुआ। पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई है।

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