जनगणना में लापरवाही और सरकारी काम में बाधा डालने वाले 3 के खिलाफ केस

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 11 May, 2026 08:13 PM

case filed against 3 for negligence in census and obstruction of government work

जनगणना के काम में कोताही बरतने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए है। एक सप्ताह में नगर निगम की ओर से 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): जनगणना के काम में कोताही बरतने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए है। एक सप्ताह में नगर निगम की ओर से 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है।

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सोमवार को नगर निगम के संयुक्त आयुक्त और जनगणना के नोडल अधिकारी पुनीत कुमार ने सुपरवाईजर की ओर से प्राप्त शिकायत के आधार पर खेड़की दौला थाना प्रभारी को राजकीय विद्यालय नवादा फतेहपुर के एक कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि जनगणना एक्ट, 1948 के सेक्शन 11 के तहत कोई भी व्यक्ति सौंपे गए काम को में लापरवाही करता है या काम को करने से मना करता है या किसी सेंसस अधिकारी के काम में रूकावट डालता है तो उसके खिलाफ तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।


संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने पुनः नगर निगम क्षेत्र की सभी सोसाइटी की आरडब्ल्यूए और प्रबंधन से अपील करते हुए कहा कि जनगणना के कार्य के लिए सरकार द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। कर्मचारियों के पहचान पत्र और लेटर की पड़ताल करने के बाद उन्हें सोसाइटी में प्रवेश करने दिया जाए। जनगणना का कार्य जनहित में किया जा रहा है।

नगर निगम के उप-निगम आयुक्त और जनगणना के चार्ज आफिॅसर अपूर्व चौधरी ने कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना राष्ट्रीय स्तर का अति महत्वपूर्ण कार्य है। कर्मचारी इसे अपना कर्तव्य समझते हुए ईमानदारी से काम करें। गणनाकर्मी सटीक और पारदर्शी आंकड़े एकत्र करें, क्योंकि यह आंकड़े भविष्य में विकास की योजनाओं का आधार बनेंगे। जनगणना का डाटा आमजन के लिए संसाधन वितरण, नीति निर्माण और जनकल्याणकारी योजनाओं का आधार है, इसलिए इस काम में लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।  

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