Bribery Case: रिश्वत मामले में ASI दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई कठोर सज़ा, जुर्माना भी लगाया

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 22 Jan, 2026 07:36 PM

bribery case asi found guilty in bribery case court pronounces harsh sentence

भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने पुलिस विभाग के ASI को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने मुजेसर थाना क्षेत्र से जुड़े रिश्वत मामले में ASI जसपाल को सजा सुनाई।

फरीदाबाद (अनिल राठी) : फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने पुलिस विभाग के ASI को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने मुजेसर थाना क्षेत्र से जुड़े रिश्वत मामले में ASI जसपाल को सजा सुनाई।

अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। इसके अलावा धारा 13(1)(b) सहपठित 13(2) के अंतर्गत भी 4 साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो प्रत्येक धारा के तहत उसे 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बता दें कि जिस मामले में सजा सुनाई गई है वह पीएफ जुड़ा विवाद है। इसमें ASI पर केस निपटाने के बदले एक लाख रुपये मांगने का आरोप था। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने इसकी जांच शुरु की तो ASI लगे आरोप सही पाए गए। इस मामले में कोर्ट ने आज सजा सुनाई है।

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