Edited By Yakeen Kumar, Updated: 08 Jan, 2026 06:33 PM

सुप्रीम कोर्ट से स्टे रहने तक अब याचिका हाईकोर्ट में लंबित रहेगी।
चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : धर्म के आधार पर वोट मांगने संबंधी याचिका में हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री व पलवल के विधायक गौरव गौतम की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने करण सिंह दलाल की याचिका पर हाई कोर्ट में चल रही प्रोसिडिंग पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे रहने तक अब करण दलाल की याचिका हाईकोर्ट में लंबित रहेगी।
बता दें कि अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में पलवल से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट गौरव गौतम ने कांग्रेस के कैंडिडेट करण सिंह दलाल को बड़े अंतर से चुनाव हराया था चुनाव परिणाम के लगभग एक माह बात करन सिंह दलाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी तथा गौरव गौतम पर इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस का आरोप लगाया था याचिका में करण सिंह दलाल ने कहा था कि चुनाव के दौरान गौरव गौतम ने धर्म के नाम पर वोट मांगे थे।
करण दलाल की याचिका के खिलाफ गौरव गौतम ने हाई कोर्ट में नियम 7 रूल 11 के तहत अपील की थी जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। 711 की अपील रद्द होने के बाद गौरव गौतम सुप्रीम कोर्ट में गए थे जहां उन्हें बड़ी राहत मिल गई तथा सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट की प्रोसिडिंग पर स्टे लगा दिया।
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