Edited By Harman, Updated: 29 May, 2026 06:24 PM

सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन एवं प्रबंधन) प्राधिकरण द्वारा भूजल दोहन के लिए बोरवेल निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) अथवा अनुमति अब निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।...
हरियाणा डेस्क : हरियाणा सरकार ने भूजल दोहन के लिए बोरवेल निर्माण की अनुमति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में शामिल कर लिया है।
सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन एवं प्रबंधन) प्राधिकरण द्वारा भूजल दोहन के लिए बोरवेल निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) अथवा अनुमति अब निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। अधिसूचना के तहत इस सेवा के लिए 45 दिनों की समय सीमा तय की गयी है।
आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित प्राधिकरण को 45 दिनों के भीतर एनओसी अथवा अनुमति जारी करनी होगी। इस सेवा के लिए मुख्य तकनीकी अधिकारी को नामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य हाइड्रोलॉजिस्ट को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।