17 साल बाद मां को पता चला जिंदा है बेटी, पर बेटी निकली 7 माह की गर्भवती...जानें क्या है मामला

Edited By Isha, Updated: 11 Sep, 2025 08:34 AM

after 17 years the mother found out that her daughter was alive

हरियाणा में मोल की बहू लाने और किशोरियों से शादी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भिवानी जिले में पिछले दस दिनों में नाबालिग लड़कियों की शादी और गर्भवती होने का चौथा मामला सामने आया है।

भिवानी: हरियाणा में मोल की बहू लाने और किशोरियों से शादी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भिवानी जिले में पिछले दस दिनों में नाबालिग लड़कियों की शादी और गर्भवती होने का चौथा मामला सामने आया है। नए मामले में सात माह की गर्भवती की उम्र 17 साल है। उसकी शादी करीब 9 माह पहले कराई गई थी। मामले में दिलचस्म बात यह है कि उसकी मां को 17 साल बाद पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है।

इसके बाद उसने बवानीखेड़ा पुलिस थाने में पहुंचकर बाल विवाह और पॉक्सी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। इस दौरान थाने में एक दूसरे से मिलकर मां बेटी भावुक हो उठीं।

जिला बाल कल्याण समिति और स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम किशोरियों की शादी और गर्भवती होने के मामलों की जांच में जुटी है। कुछ मामलों की मानव तस्करी से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें बिहार और अन्य प्रांतों से किशोरियों को खरीदकार शादी कराई गई है। शादी के बाद गर्भवती हुई नाबालिग को लेकर गोष की आशा वर्कर जांच कराने थमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो उसकी आयु कम होने का पता चला।

इसके बाद उसके जन्म प्रमाण पत्र की महिला उप निरीक्षक नीलम ने जांच की ती पता बला कि जब लड़की दो माह की थी तभी उसके पिता ने उसे असल मां से छीन लिया था। महिला भी मायके गहनेलगी थी। बेटी के बारे में पूछने पर यही बताया गया कि बेटी मर चुकी है जबकि सच्चाई यह थी कि उसकी बेटी को किसी निःसंतान दंपती को दे दिया था जिन्होंने करीब 9 माह पहले उसकी शादी कराई थी। बवानीखेड़ा पुलिस थाना एसएचओ ओमप्रकाश ने बताया कि थाने में तीन मामले पहले भी दर्ज हैं।


पहला मामला
बिहार के मधुबनी से 14 साल की किशोरी की डेड़ लाख रुपये में खरीदकर लाया गया और बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव में 30 साल के युवक से शादी कराई गई। किशोरी पांच माह की गर्भवती हुई जिसके बाद आशा वर्कर उसे जिला नागरिक अस्पताल ले गई। चिकित्सका ने पुलिस को जानकारी दी। आरोपी पति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज है।

दूसरा मामला
बवानीखेड़ा क्षेत्र में धान रोपाई के लिए बिहार से आए मजदूर की 13 साल की बेटी के साथ पहले खेत में बने कमरे में दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी शादी करा दी गई। किशोरी चार माह की गर्भवती हुई। मामला उजागर होने पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।

तीसरा मामला
रोहतक निवासी 15 साल की किशोरी की शादी कुछ  माह पहले सदर पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में कराई गई। किशोरी आत सप्ताह की गर्भवती हुई जिसे पीएचसी में चेकअप के लिए ले जाया गया। चिकिलरक ने पुलिस को सूचना दी। आरोपी पति के खिलाफ पॉक्सो एफ्ट और बाल विधाह अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ।
 

  

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