Edited By Yakeen Kumar, Updated: 08 May, 2025 07:42 PM

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (Haryana Right to Service Commission) के प्रयासों से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम के अंतर्गत पहले फेस में 5192 पात्र परिवारों को सहायता राशि जारी की गई।
चंडीगढ़ : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (Haryana Right to Service Commission) के प्रयासों से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम के अंतर्गत पहले फेस में 5192 पात्र परिवारों को सहायता राशि जारी की गई। केंद्र सरकार की इस स्कीम में ऐसे परिवारों को 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके घर के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी है।
इस मामला में आयोग के सामने आया कि राज्य के 14 हजार 805 परिवार इस स्कीम के तहत मिलने वाली सहायता राशि के लिए 2 वर्षों से अधिक समय से इंतजार कर रहे थे। जांच में ये भी पता लगा कि साल 2022 में स्कीम के तहत लाभ वितरण में देरी का प्रमुख कारण राज्य सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्तावों में तकनीकी खामियां थीं। विशेष रूप से यूजेबिलिटी सर्टिफिकेट्स की गलत फॉर्मेटिंग थी। इसी कारण केंद्र सरकार समय पर धनराशि जारी नहीं कर सकी। आयोग ने इस गंभीर विषय को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार से सीधे पत्राचार किया। आयोग के हस्तक्षेप के चलते फरवरी 2025 में पहली किश्त के रूप में सहायता राशि जारी की गई।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)