आखिरकार मिला इंसाफः अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 15 वर्ष की सजा

Edited By Isha, Updated: 06 Mar, 2024 10:58 AM

15 years imprisonment to the culprit in kidnapping and rape case

अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में शरण पाल को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने पांच वर्ष बाद इस जुर्म के लिए दोषी को 15 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने प

फरीदाबादः अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में शरण पाल को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने पांच वर्ष बाद इस जुर्म के लिए दोषी को 15 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर शरण पाल को 10 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सरकारी अधिवक्ता जगमिंदर सिंह ने बताया कि 24 मार्च 2019 को युवती के पिता ने खेड़ीपुल थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था।

 शिकायत में कहा गया था कि उनकी 24 वर्षीय बेटी 23 मार्च से लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू की। 26 मार्च 2019 को पुलिस ने युवती को ढूंढ लिया। पूछताछ के दौरान उसने बयान में बताया कि शरण पाल (31) ने उसका अपहरण किया और बाद में दुष्कर्म भी किया। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने दोषी को 27 मार्च को गिरफ्तार कर 28 मार्च 2019 को अदालत में पेश किया। सबूतों और गवाहों के आधार पर सोमवार को अदालत ने इस मामले में शरण पाल को 15 वर्ष की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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