नाबालिग से रेप के आरोपी को बीस साल की कैद

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 21 Mar, 2025 07:42 PM

twenty years imprisonment to the accused of raping a minor

13 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप करने के मामले में अदालत ने गवाह व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 40 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

गुड़गांव, 21 मार्च (ब्यूरो): 13 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप करने के मामले में अदालत ने गवाह व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 40 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ 8 फरवरी 2022 को लडक़ी को बहला-फुसलाकर ले जाने को लेकर दर्ज किया गया था। इसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने के बाद पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई थी।

 

 

बादशाहपुर थाना में दर्ज मुकदमे में आरोपी सौरव उर्फ सोनू निवासी गांव कचुआरा मनोहरपुर जिला पटना बिहार को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ सभी जरुरी साक्ष्य व गवाह एकत्रित कर कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दे दिया और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

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