कोर्ट के आदेश पर रुकवाई गई नाबालिग की शादी

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 08 May, 2025 07:19 PM

minor s marriage stopped on court s order

उपमंडल के गांव खरकड़ी में 14 वर्षीय नाबालिग लड़के की शादी की तैयारी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची और विवाह को रुकवा दिया।

नूंह, (ब्यूरो): उपमंडल के गांव खरकड़ी में 14 वर्षीय नाबालिग लड़के की शादी की तैयारी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची और विवाह को रुकवा दिया।

 

जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी मधु जैन के नेतृत्व में पहुंची टीम ने बुधवार को गांव में पहुंचकर परिवार से बच्चे की उम्र के दस्तावेजों की जांच की। जांच में पुष्टि हुई कि लड़के की उम्र केवल 14 साल है। शादी 11 मई को होनी तय थी और बारात भी तावडू क्षेत्र में ही जानी थी। टीम ने मौके पर परिवार को बाल विवाह के कानूनी दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी और समझाया कि यह एक गंभीर अपराध है।

 

कुछ ग्रामीणों द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन बाल विभाग की समझाया गया लेकिन लड़के के परिवार वाले मानने को तैयार नहीं थे। परिवार की ओर से कोई एफिडेविट नही दिया गया। महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी मधु जैन ने कोर्ट से स्टे आदेश लेकर शादी को रुकवाया गया। 

 

 

अधिकारी मधु जैन ने बताया कि अक्सर लोग शादी के खर्चे से बचने के लिए बाल विवाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि बच्चे के भविष्य के लिए भी घातक साबित हो सकता है।” उन्होंने यह भी कहा कि विभाग द्वारा जिले भर में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और उल्लंघन की स्थिति में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाती है।

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