हरियाणा में C अौर D कैटगरी उद्योगों को राहत, उद्यमियों को मिलेगी सस्ती बिजली

Edited By Punjab Kesari, Updated: 05 Jan, 2018 03:56 PM

small enterprises will get affordable electricity goyal

हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के हित में एक अहम निर्णय लेते हुए कैटेगरी ‘सी’ एवं ‘डी’ खंडों के अंतर्गत बिजली के बिल में 2 रुपए प्रति यूनिट सबसिडी देने की अधिसूचना जारी कर दी है। उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के तहत दी जाने वाली यह सबसिडी...

चंडीगढ़(ब्यूरो):हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के हित में एक अहम निर्णय लेते हुए कैटेगरी ‘सी’ एवं ‘डी’ खंडों के अंतर्गत बिजली के बिल में 2 रुपए प्रति यूनिट सबसिडी देने की अधिसूचना जारी कर दी है। उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के तहत दी जाने वाली यह सबसिडी बिजली कनैक्शन लेने के 3 साल तक जारी रहेगी। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि प्रदेश का संतुलित औद्योगिक विकास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 लागू की गई थी। इस नीति का लक्ष्य प्रदेश में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 8 प्रतिशत से अधिक करना तथा 4 लाख से अधिक रोजगार सृजित करना है।

गोयल ने बताया कि नई नीति के तहत हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश के 31 खंडों में सी.एल.यू. और एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं है और 75 खंडों में सी.एल.यू. स्वत: ही हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमोदनों, स्वीकृतियों तथा एक एकड़ से अधिक की भूमि परियोजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थित हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा तथा 10 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं तथा एक एकड़ से कम की भूमि परियोजनाओं की स्वीकृति जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दी जा रही है।
 

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