इस दिन खुलेगा शंभु बॉर्डर ! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्तें... 22 को होगी अगली सुनवाई

Edited By Nitish Jamwal, Updated: 12 Aug, 2024 01:14 PM

supreme court asked to partially open shambhu border haryana

शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

दिल्ली (कमल कुमार कंसल): शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से एक हफ्ते में खोलने को कहा है। साथ ही  एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे खोलने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड एक- एक लेन खोलने को कहा है। किसान आंदोलन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट किसानों से बातचीत के लिए कमेटी का गठन करेगा।

⁠बता दें कि पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों को एक हफ्ते में इस संबंध में मीटिंग कर मॉडलिटी तय करने को कहा है, जिसके बाद 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

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बॉर्डर बंद करने पर SC लगा चुका है फटकार

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजाल भुइयां की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी बॉर्डर बंद करने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगा चुका है। एडवोकेट वासु रंजन ने कहा कि बहस के दौरान वह राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ सख्त दिशा-निर्देशों की भी मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा चुनौती दिए गए हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी मुहर लगाएगा और शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश देगा।

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फरवरी से चल रहा संघर्ष

गौरतलब है कि फसलों के एमएसपी को लेकर पंजाब के किसान फरवरी-2024 से आंदोलन पर चल रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

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