हरियाणा : नाबालिग का पीछा करने और अश्लील मैसेज भेजने वाले युवक को सजा

Edited By Isha, Updated: 20 Mar, 2025 06:53 PM

youth sentenced for stalking and sending obscene messages to a minor

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग का पीछा करने और मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।

रेवाड़ी(महेंद्र भारती): फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग का पीछा करने और मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। 

जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। खोल थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 17 जुलाई 2022 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि पिछले 2 महीने से गांव दखौरा निवासी हरपाल उसकी नाबालिग बेटी को परेशान कर रहा है। उसकी बेटी जहां भी जाती है, आरोपी उसका पीछा करता है और गलत हरकतें भी करता है। 

आरोपी द्वारा उसकी बेटी के मोबाइल पर अलग-अलग नंबरों से अश्लील मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। महिला की शिकायत पर खोल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ, छेड़छाड़, धमकी देने, पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया था और जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। 

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी युवक हरपाल को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को तीन साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

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