Edited By Isha, Updated: 27 Dec, 2025 07:00 PM

किशोरी से छेड़छाड़ और अपहरण के मामले में आरोपी किसान नेता रवि आजाद की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका उनके अधिवक्ता ने तकनीकी वजह से वापस ले ली। रवि के वकील ने 24 दिसंबर को उनकी गिरफ्तारी
डेस्क : किशोरी से छेड़छाड़ और अपहरण के मामले में आरोपी किसान नेता रवि आजाद की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका उनके अधिवक्ता ने तकनीकी वजह से वापस ले ली। रवि के वकील ने 24 दिसंबर को उनकी गिरफ्तारी के समय जमानत याचिका दायर की थी। पुलिस ने मामले में रवि आजाद को 24 दिसंबर को सिवानी पुलिस थाने में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
एसआईटी टीम भी याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए अदालत पहुंची पर उससे पहले ही आरोपी के वकील ने जमानत याचिका को तकनीकी वजह से वापस ले ली। वहीं, मामले में पीड़ित पक्ष के वकील रजत कल्सन ने बताया कि मामले में रवि आजाद पर पोक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट के अलावा मामले की जानकारी होने के बावजूद पुलिस तक न पहुंचाना, मामले को दबाना और भीड़ एकत्रित कर मामले को दबाए जाने जैसी धाराएं लगी है। ऐसे में पोक्सो एक्ट, एसीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के लिए यह कानून है कि इसमें जमानत याचिका जैसी सुनवाई के लिए स्पेशर्ल कोर्ट में स्पेशल जज के समक्ष ही होती है और लोहारू अदालत के ऐसे केसों की सुनवाई भिवानी में बने स्पेशल कोर्ट में होती है। उन्होंने कहा कि रवि आजाद की तरफ से उनके वकील द्वारा जो जमानत याचिका लगाई गई थी वो उन्होंने वापस ले ली है।
वहीं, मामले में गठित एसआईटी की अध्यक्षता कर रहे डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि जमानत याचिका पर पुलिस अपना पक्ष रखने के लिए अदालत पहुंची थी लेकिन उससे पहले ही याचिका को वापस ले लिया गया था। गौरतलब है कि बहल पुलिस थाने में 12 दिसंबर को बहल क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग लड़की को करीब 15 से 20 दिन पहले बहल छोडऩे की बात कहकर गाड़ी चालक ने उसकी लड़की को गाड़ी में बैठाकर रास्ते में छेड़छाड़ की थी। लड़की के पिता ने बताया कि उसकी लड़की ने बताया कि गाड़ी चालक ने अपना नाम रवि आजाद बताया था तथा उसने अपने को बड़ा किसान नेता बताया था।